उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक, शौलत हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक, शौलत हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रयागराज। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक, शौलत हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। एमपी एम एल ए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद,दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़ित मृतक उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है।
मंगलवार को उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद शौलत हनीफ और दिनेश पासी दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। गौरतलब है बदमाशों ने 24 फरवरी को उमेश पाल हत्या की थी। उमेश बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद तकरीबन साढ़े चार बजे जैसे ही घर पहुंचे, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में भी अतीक, अशरफ, अतीक के बेटे सहित उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और 28 मार्च को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कमिश्नर से कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र लिखा गया था। पुलिस ने कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।
मंगलवार को नैनी जेल से अतीक अशरफ सहित सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेशचंद्र शुक्ल की अदालत में पेश किया जाएगा। नैनी जेल से लेकर कचहरी तक पूरे रूट पर सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। कचहरी समेत आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।