कोतवाल और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को बाल संरक्षण आयोग ने किया तलब

कोतवाल और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को बाल संरक्षण आयोग ने किया तलब

उप्र बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र के किशोर की पिटाई, अमानवीय व्यवहार करने व गैंगस्टर लगाने के मामले का राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य ने डीएम बस्ती को पत्र भेजकर कहा है कि वह इस मामले में कोतवाली थाने के विवेचक और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को आयोग के समक्ष भेजें। दोनों किशोर के संबंध में अपनी आख्या साथ में लेकर आएं।
किशोर के पिता ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसका बेटा कक्षा पांच में पढ़ता है। गत 27 जुलाई 2022 की शाम को उसके बेटे को अस्पताल चौकी की पुलिस व स्वॉट टीम ने उठा लिया। छोड़ने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की गई। पैसे न देने पर किशोर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर उसके साथ मारपीट की गई। अमानवीय व्यवहार किया गया। पुलिस ने बाल अधिकारों का हनन किया। इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष भी गया था। बाल कल्याण समिति ने शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर किशोर को नाबालिग माना है। वहीं कोतवाली पुलिस ने बालिग मानते हुए उस पर गैंगस्टर लगा दिया है। अब बाल संरक्षण आयोग ने डीएम को पत्र लेखकर कोतवाल शशांक शेखर राय और अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेरक मिश्र को 28 अप्रैल को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।

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