किशोरी से दुष्कर्म में एक को 20 वर्ष कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा

किशोरी से दुष्कर्म में एक को 20 वर्ष कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा

उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 11 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरूण श्रीवास्तव, अखिलेश दूबे व अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि रुधौली थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के भाई ने 17 सितम्बर 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया कि 16 सितम्बर को आरोपी के कुछ साथियों ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी। दूसरे दिन शौच के लिए जाते समय आरोपी ने धमकी देते हुए दुराचार किया। और उसका फोटो व विडियो बना लिया उसको दूसरे दिन वायरल कर दिया के सम्बंध में मुकदमा दर्ज हुआ विवेचना में विवेचक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर विववेचक की ओर से अभिभयुक्त एजाज के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। नौ गवाहों बयान पर घटना साबित हुआ। न्यायाधीश ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए आरोपी एजाज को 20 वर्ष का सजा व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया।

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