नगरीय निकाय में विज्ञापन पर कोई प्रतिबंध नहीं

नगरीय निकाय में विज्ञापन पर कोई प्रतिबंध नहीं

औरैया 01 मई 2023- सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 हेतु निर्गत आदर्श आचार संहिता के बिंदु संख्या -3(च) के प्रिंट मीडिया के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करने हेतु निर्वाचन से संबंधित विज्ञापन बुक कर दिया गया है तो इस प्रकार के निर्वाचन संबंधित विज्ञापन को उक्त 48 घंटे की अवधि में भी प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि 4 मई 2023 को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 2 मई 2023 को सांय 6 बजे से पूर्व दिए गए निर्वाचन संबंधी विज्ञापन के प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार मतदान 11 मई 2023 हेतु प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है

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