11 वर्ष पूर्व महिला को देखकर कसी थीं फब्तियां, अब मिली सजा

 

बस्ती। शहर के रोडवेज तिराहे पर 11 वर्ष पूर्व जा रही महिला को देखकर फब्तियां कसना एक व्यक्ति पर भारी पड़ा। उस समय पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के आरोप में केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। मामला चलता रहा और साक्ष्यों को देखते हुए प्रतिवादी ने आरोप को स्वीकार कर लिया। इस पर कोर्ट ने न्यायालय अवधि तक की न्यायिक हिरासत और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

महिला थाने की इंस्पेक्टर ने 19 नवंबर 2012 को एक मुकदमा दर्ज कराया। रमाकांत मिश्र पर आरोप था कि उन्होंने रोडवेज तिराहे पर जाती हुई महिला को देखकर अश्लील हरकत किया। घटना सुबह 9.30 बजे की थी, जब लड़कियां स्कूल जा रही थीं। धारा 294 आईपीसी के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट को चार्जशीट भेज दिया। मामले की सुनवाई जेएम/एफटीसी/ महिला अपराध कोर्ट में चल रहा था। न्यायाधीश गौरव दीप सिंह ने साक्ष्य और आरोपी के स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय दिया। इस निर्णय के तहत रमाकांत मिश्र को न्यायालय अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने और एक हजार रुपये अर्थदंड भरने की सजा सुनाई।

Back to top button