उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने डिप्टी बयान को लेकर सौपा ज्ञापन
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने डिप्टी बयान को लेकर सौपा ज्ञापन
उप्र बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने सीएम को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। दवा प्रतिनिधियों के अस्पताल में काम करने की रोक वाले डिप्टी सीएम के बयान पर घोर आपत्ति जताई है।संगठन के सचिव रंजीत श्रीवास्तव ने बताया कि हम दवा प्रतिनिधि को सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयीज एक्ट (सेवा शर्तें)-1979 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1954 के तहत भारत की संसद से कानून पास है। सिर्फ मेडिकल रिप्रेज़ेंटेटिव ही अस्पताल, क्लीनिक या डॉक्टर के चैंबर में उनसे मिलकर अपनी कम्पनी के उत्पाद का प्रचार कर सकते हैं। अत हमे अपने संवैधानिक कार्य को करने से रोकना संविधान में वर्णित आदेशों का खुला उल्लंघन है। उनका इस तरह का बयान कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मांग किया कि हमें काम करने की अनुमति दी जाए जिससे हम भी देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बने रहें।डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, फर्रुखाबाद का निरीक्षण करने पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि था कि यदि सरकारी अस्पतालों में एमआर मिलें तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। उनके इस बयान को लेकर संगठन में काफी रोष है। ज्ञापन सौंपते समय काफी संख्या में एमआर मौजूद रहे।