पत्नी को जलाकर मार देने के आरोप में पति को आजीवन कारावास
पत्नी को जलाकर मार देने के आरोप में पति को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिले में पत्नी को जलाकर मार देने के आरोप में पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कर दी है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।पुलिस को दी तहरीर में सुधरा देवी पत्नी लल्ला निवासी नरायनपुर पाण्डेय थाना परसरामपुर ने बताया था कि मैंने अपनी बेटी सुनीता की शादी सोमनाथ पुत्र जगलाल ग्रामनन्दनगर थाना परसरामपुर के साथ किया था । इनसे दो पुत्र हैं। 23 नवंबर 2017 को मेरी पुत्री सुनीता को उसके पति सोमनाथ और ससुर जगलाल ने मिलकर जला दिया। इलाज के दौरान 25 नवंबर2017 को बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने दो के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने पति सोमनाथ निवासी चौरी नन्दनगर थाना परसरामपुर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।