पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा
पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के रामपुर रेवटी निवासी हरिकेश ने 30 मई 2016 को कोतवाली थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसने अपनी बहन किरण की शादी आठ साल पूर्व कोतवाली क्षेत्र के जखनी गांव निवासी रामअवतार के साथ किया था। रामअवतार अपने भाई और भाभी के साथ दिल्ली में रहता था। इस दौरान उसका भाभी से अवैध संबंध हो गया, घर में शादी थी। 29 मई 2016 को रामअवतार घर पर आया था और पत्नी से झगड़ा किया इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर पत्नी को जला दिया। तत्कालीन नायब तहसीलदार अखिलेश सिंह ने पीड़िता का बयान लिया। पीड़िता ने कहा कि रामअवतार ने ही उसे पेट्रोल छिड़ककर जलाया है।