तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की सजा

तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष की सजा

उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व घर में घुसकर चोरी करने मामले में एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष 11 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो वंदना चौधरी, अरूण श्रीवास्तव, अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय की टीम ने अदालत को बताया कि छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना छावनी में तहरीर देकर कहा कि 24 जून 2017 को सुबह घर के बाहर उसकी पत्नी व डेढ़ साल का बच्चा, तीन वर्षीय बेटी, पांच वर्षीय बालक सोए थे। उसकी तीन वर्षीय बालिका की रोने की आवाज आई। पत्नी के साथ जाकर देखा तो घर के पिछवाड़े नल के पास वह पड़ी हुई रो रही थी। उसे उठाकर घर के अंदर लाकर देखा गया तो उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। घर का ताला खोलकर देखा तो कमरे के अन्दर का बॉक्स खुला हुआ था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, और सामान चोरी की गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु किया । दौरान विवेचना में राम औतार निवासी ग्राम जितियापुर थाना छावनी बस्ती का नाम प्रकाश में आया। उसके पास से चोरी हुए सामान बरामद हुए थे। पुलिस ने उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने मामले की गम्भीरता व साक्ष्य के आधार पर आरोपी राम औतार को सभी आरोपो में दोषी मानते हुए में सजा सुनाई।

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