मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी अर्जुन को में 20 वर्ष की सजा

मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी अर्जुन को में 20 वर्ष की सजा

उप्र बस्ती जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी अर्जुन को में 20 वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पचास हजार अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला कलवारी थाना क्षेत्र का है। अपर जिला फौजदारी शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय, अखिलेश दुबे, वंदना चौधरी, अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दिया कि 12 जुलाई 2018 की रात उनकी पत्नी अपने सात वर्षीय बालिका को लेकर घर के बाहर सोई थी। भोर में चार बजे पत्नी शौच के लिए गई तो देखी कि उसकी बेटी खेत में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है।।पत्नी के हल्ला मचाने पर तमाम लोग आ गए। किसी ने पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस ने ही बालिका को कुदरहा स्थित सीएचसी में भर्ती कराया, जहां होश आने पर उसने अर्जुन सोते समय उठा ले गए और दुष्कर्म किया। विवेचक ने सबूत के आधार पर 28 जुलाई 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश ने अर्जुन को सजा सुनाई।

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