जानलेवा हमले में माता-पिता व पुत्र सहित चार लोगों को पांच वर्ष का कारावास

जानलेवा हमले में माता-पिता व पुत्र सहित चार लोगों को पांच वर्ष का कारावास

जानलेवा हमले में माता-पिता व पुत्र सहित चार लोगों को पांच वर्ष कारावास
उप्र बस्ती जिले में महिला पर जानलेवा हमले के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी अविनाशचंद्र मिश्र की अदालत ने माता-पिता व पुत्र सहित चार लोगों को पांच वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने माता, पिता व पुत्र प्रत्येक पर नौ-नौ हजार व एक अन्य पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हयात मोहम्मद ने अदालत को बताया कि संतकबीरनगर जिले के बखिरा थानाअंतर्गत चिह्वापार निवासी श्रीमती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि वह दलित महिला हैं। वह 19 जून 2006 को बखिरा से घर जा रही थीं। गोनहा घाट के पास पहुंची तो गांव के दुर्बली, शिवकुमार, पत्नी अनरसा देवी व एक अन्य रामजीत यादव पीटने लगे। सिर व शरीर में कुल 14 चोटें आईं, पिटाई से हाथ-पैर टूट गया था। उसका पर्स लेकर वह लोग चले गए। इसमें उसके जमीन सम्बंधी अभिलेख व रुपया था। शोर सुनकर आस-पास के लोग आए और अस्पताल लेकर गए। इलाज सीएचसी खलीलाबाद व मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हुआ।

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