पूर्व मंत्री अमरमणि को डिप्रेशन पर नहीं मिलेगी पेशी से छूट

पूर्व मंत्री अमरमणि को डिप्रेशन पर नहीं मिलेगी पेशी से छूट

उप्र बस्ती जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि डिप्रेशन के आधार पर पूर्व मंत्री अमरमणि को कोर्ट में पेशी से छूट नहीं मिलेगी। गोरखपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 16 अक्तूबर को पेशी की तारीख तय की है।

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने अमरमणि की पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें उनकी बीमारी ‘रिक्योरमेंट डिपरेसिव डिसआर्डर एलांग विद अदर मल्टीपल मेडिकल कोमोरबिडिटीज’ दर्शाया गया है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने कहा कि मात्र डिप्रेशन के आधार पर किसी आरोपी को अदालत में आने से अवमुक्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी डिप्रेशन के आधार पर कितने दिन जिला कारागार में निरुद्ध रहा और कितने दिन अस्पताल में रहा, इसकी हाजिरी रिपोर्ट अगली पेशी पर 16 अक्तूबर, 23 को पेश की जाए।

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