बस्ती जिले में सात निजी मोटर ड्राइविंग स्कूलों का पंजीकरण निरस्त
बस्ती जिले में सात निजी मोटर ड्राइविंग स्कूलों का पंजीकरण निरस्त
उप्र बस्ती जिले में संचालित सात निजी मोटर ड्राइविंग स्कूलों का पंजीकरण परिवहन विभाग ने निरस्त कर दिया है। शासन ने गाइड लाइन जारी कर नए मानक के अनुरूप स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराए जाने का निर्देश दिया था। 26 अक्तूबर 2023 तक सभी स्कूलों को मानक पूरा करते हुए परिवहन विभाग से इसका निरीक्षण कराना था। एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि सभी स्कूल संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर दी गई थी। किसी स्कूल ने निरीक्षण के लिए आवेदन नहीं किया। पंजीयन प्राधिकरण को जिले के सभी सातों स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति कर दी गई है। इन स्कूलों का संचालन अवैध माना जाएगा। निजी क्षेत्र में संचालित मोटर ड्राइविंग स्कूलों के संचालन के लिए शासन ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण किया है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटना व इनमें हो रही मौत की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसी क्रम में मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लिए एसओपी लागू की गई है। इसे पूरा कराते हुए स्कूलों को विभागीय अधिकारियों से निरीक्षण कराकर एनओसी लेनी होगी। इसके लिए अंतिम समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी।