नाबालिग से रेप के आरोपित को आठ साल बाद सात साल की सजा
नाबालिग से रेप के आरोपित को आठ साल बाद सात साल की सजा
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आठ साल बाद आया फैसला
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बांदा / नाबालिग के साथ रेप की घटना के आरोपित को 8 वर्ष बाद न्यायालय ने सात वर्ष की कठोर सजा और ₹ 27 हजार अर्थदण्ड सुनाया है। 24 दिसम्बर 2014 को घटित नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपी चुनमुन निवासी कोकर्रही के विरूद्ध तिन्दवारी थाना में मुकदमा अपराध सं0 182/2014 धारा 363/366/376/506 भादवि व 4 पास्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके 24 सितम्बर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन विभाग से समन्वय करके पुलिस ने समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी करायी। जिस पर न्यायालय स्पेशल पास्को एक्ट ने सोमवार को आरोपित को सात वर्ष का कठोर कारावास और 27 हजार रूपये के अर्थदण्ड से डण्डित किया है।