अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति होगी कुर्क

अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति होगी कुर्क

उप्र बस्ती जिले में 22 साल पुराने राहुल मद्धेशिया अपहरण के मामले में सुनवाई के दौरान 2​ ​दिसम्बर शनिवार को तारीख पर आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए धारा 83 के तहत कुर्की का आदेश जारी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) प्रमोद कुमार गिरि की कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से मांगी गई मोहलत से सम्बंधित अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किए जाने का हवाला दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से केस के सम्बंध में कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। मुल्जिम के बिना हाजिर हुए कोई मोहलत नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को पुन निर्देशित किया है कि वह एक नई स्पेशल टीम गठित कर अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी की चल-अचल संपत्ति का पता लगाकर उसकी कुर्की कराएं। कुर्की की कार्रवाई का ब्योरा अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में पेश करें।
बतादे छह दिसंबर वर्ष 2001 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण हो गया था। तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने धर्मराज के बेटे को बरामद किया था। इस मामले में पूर्व विधायक समेत नौ लोग आरोपित रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी पर केस दर्ज किया गया था।

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