थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस कर्मियो को न्यायालय ने किया तलब

थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस कर्मियो को न्यायालय ने किया तलब

उप्र बस्ती जिले के मुंडेरवा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेंद्र कुमार पटेल,एसआई विनय प्रताप सिंह समेत तीन पुलिस कर्मियों को पाक्सो, मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने तलब किया है। इस संबंध में पीड़िता किशोरी के पिता ने अर्जी दी है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि छह फरवरी को मुंडेरवा थाने के रामपुर चौकी पर तैनात सिपाही राम संवारे चौरसिया ने उसकी नाबालिग लड़की को गलत इशारे किया। सिपाही उसे छोटी मोबाइल देने लगा। न लेने पर एक कार्ड पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसके पास गिरा दिया। इस संबंध में थाने पर प्रार्थनापत्र देने गया तो तत्कालीन एसएचओ ब्रिजेंद्र पटेल ने प्रार्थनापत्र नहीं लिया। आठ फरवरी को एसएचओ फोर्स के साथ पहुंचे और पीड़िता के पिता व गांव के एक अन्य युवक को थाने ले गए। वहां एसएचओ और एसआई विनय प्रताप सिंह ने अपशब्द कहते हुए मारापीटा और फर्जी मुकदमा लिखकर चालान कर दिया। पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत करने पर भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रकरण न्यायालय के समक्ष ले जाया गया।

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