Basti News:नायब तहसीलदार घनश्याम की जमानत अर्जी खारिज
Basti News:नायब तहसीलदार घनश्याम की जमानत अर्जी खारिज
उप्र बस्ती जिले में दुष्कर्म के प्रयास और जानलेवा हमले की कोशिश के आरोप में जेल में बंद नायब तहसीलदार घनश्याम की जमानत अर्जी जिला जज कुलदीप सक्सेना की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है। अदालत ने शाम को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने शाम तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। मुकदमे के तथ्य व उसके साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ या प्रलोभन नहीं देगा। इस कारण जमानत देने योग्य है। वहीं अभियोजन पक्ष की दलील थी कि आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया है। अत जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त करने योग्य है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नायब तहसीलदार की जमानत अर्जी को खारिज कर दी। महिला राजस्व अधिकारी ने कोतवाली बस्ती में तहरीर देकर नायब तहसीलदार पर आइपीसी की धारा 452, 323, 504, 354, 307, 376 व 511 के तहत केस दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित नायब तहसीलदार को 27 नवंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।