नगरपालिका बस्ती को 30 लाख रुपया बकाया भुगतान का आदेश

नगरपालिका बस्ती को 30 लाख रुपया बकाया भुगतान का आदेश

उप्र बस्ती जिले में सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित मिश्रा की अदालत ने नगर पालिका परिषद बस्ती को 30 लाख रुपया बकाया धनराशि के मामले में भुगतान का आदेश दिया है। नगर पालिका को निर्णय की तिथि से दो माह के अंदर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वादी को अदा करना होगा। धनराशि अदा नहीं करने पर अदालत इसे वसूल कराएगी। जानकारी के अनुसार आरडीजीबी टिम्बर्स, बेलवाडाड़ी की प्रोप्राइटर संगीता श्रीवास्तव ने आठ जनवरी 2021 को इस प्रकरण में अदालत में वाद दाखिल कर कहा था कि उन्होंने नपा परिषद बस्ती को वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति किया था। नपा परिषद ने आंशिक भुगतान कर 30.04 लाख का भुगतान रोक लिया था। भुगतान के लिए हर स्तर पर प्रार्थना-पत्र दिया गया, लेकिन धनराशि का भुगतान नहीं हुआ। थक हारकर संगीता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस प्रकरण में मय ब्याज धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।

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