ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

प्रयागराज

ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने से जुड़ी बड़ी खबर,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका की खारिज,

याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका,

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी,

मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी,

हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी,

हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया,

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला,

मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी,

कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था,

पांच कार्य दिवसों पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था,

हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सी एस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी,

जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था,

काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने पेश की दलीलें,

मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को दी है चुनौती,

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी है,

जिला जज ने 31 जनवरी को तहखाना में पूजा शुरू कराए जाने का आदेश दिया था,

जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी,

जिसके चलते जिला कोर्ट के आदेश के तहत व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है,

हाईकोर्ट के फैसले में यह तय हो गया है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।

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