तीन सगे व दो चचेरे भाई समेत सात को उम्रकैद

तीन सगे व दो चचेरे भाई समेत सात को उम्रकैद

उप्र संतकबीरनगर जिले में तीन सगे व दो चचेरे भाइयों समेत हत्या के सात आरोपितों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी अमरजीत यादव, सभाजीत यादव, अनिल कुमार यादव, जयशंकर यादव, राम सहारे यादव, गंगादीन यादव व राकेश यादव पर विभिन्न धाराओं में कुल एक लाख पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया है। घटना 13 वर्ष पहले हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम चकिया धुसवा के राम मिलन केवट पुत्र राम आसरे केवट ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप था कि 18 मई 2011 की रात में मेरे गांव के अमरजीत यादव की लड़की कहीं भाग गई थी। मेरे भाई रामप्रीत केवट की लड़की भी कहीं चली गई थी। 19 मई को रात दस बजे मेरे भाई की लड़की घर आ गई। इसकी जानकारी होने पर अमरजीत यादव, सभाजीत यादव, अनिल यादव पुत्रगण राम प्रसाद यादव, जयशंकर यादव, राम सहारे यादव, गंगादीन यादव ग्राम चकिया धुसवा व राकेश यादव पुत्र उदयराज यादव ग्राम गरथवलिया थाना धनघटा हाथ में लाठी-डंडा लेकर मेरे भाई रामप्रीत केवट के दरवाजे पर चढ़गए।

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