जानलेवा हमले के आरोप से 34 साल बाद बरी

जानलेवा हमले के आरोप से 34 साल बाद बरी

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने परशुरामपुर थाना क्षेत्र के 34 साल जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार परशुरामपुर थानाक्षेत्र के बबुऔना गांव निवासी राजबहादुर सिंह ने 25 जुलाई 1980 को परसरामपुर थाने में प्रार्थना-पत्र देकर कहा था कि उसके भतीजे लल्लन सिंह से थानाक्षेत्र के बनवरिया गांव के जगप्रसाद ने ठेकेदारी के लिए दो हजार रुपए उधार लिया था। बार-बार मांगने पर वापस नहीं किया। 25 जुलाई 1980 को जगप्रसाद के पिता सावल प्रसाद से शिकायत करने पर कहे कि आप लोगों ने दररुपुर के बैजू बढ़ई से धमकी दिलवाया है, इसलिए कोई रुपया न उधार लिए हैं न वापस करेंगे। बैजू से दरियाफ्त करने के लिए राजबहादुर के भतीजे लल्लन सिंह, विश्वनाथ सिंह, उदय प्रताप सिंह सावल प्रसाद के साथ जा रहे थे। दररूपुर गांव के टोला खंडवा कुंवर के पास बनवरिया गांव के जग प्रसाद, सावल प्रसाद, जगदीश, शिवकुमार, यादवराम, राम शुभग उर्फ चक्कू व राम अजोर घेरकर मारने लगे। विश्वनाथ सिंह को बल्लम से मार दिए जिससे उनको प्राणघातक चोट आई थी। थाना परशुरामपुर में मुकदमा लिखा गया।

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