साली से दुष्कर्म के बाद हत्या में जीजा को फांसी की सजा

 

औरैया जिले में नाबालिग साली से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी रोहित पुत्र रामसेवक को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
फिरोजाबाद निवासी पीड़ित पिता ने 30 मई 2023 को दिबियापुर थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रोहित पुत्र रामसेवक के साथ हुई थी। बड़ी बेटी की छोटी पुत्री की अचानक मृत्यु हो गई थी। जिस पर वह अपनी छोटी पुत्री को उसके घर छोड़ आया था। 30 मई 2023 को उसके दामाद रोहित ने शराब के नशे में उसकी छोटी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। जिसकी सूचना उसकी बड़ी बेटी ने फोन पर उसे दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। यह मामला न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट में चला। डीजीसी फौजदारी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बहस के दौरान मामले में कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायाधीश पाक्सो मनराज सिंह ने गुरुवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें अभियुक्त रोहित को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाए अभियुक्त को इटावा जेल भेज दिया गया।

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