एसिड अटैक मामले में दो को बीस वर्ष का कारावास
दोषसिद्ध अभियुक्तों पर एक एक लाख का जुर्माना
जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उत्तम कुमार शर्मा ने छात्रा पर एसिड अटैक के मामले में दोषी युवक व उसके सहयोगी को 20 – 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध अभियुक्तों पर एक-एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया है। जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
नगर कोतवाली के दुलदुल हाउस के पास तकरीबन साढ़े तीन वर्ष पूर्व शादी के प्रस्ताव को नकारने पर नगर के ही काजीपुरा मोहल्ले के सिरफिरे युवक एहेतशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर्रहमान ने सैयदबाड़ा के कोचिंग सेंटर से शाम को घर अपने घर लौट रही कक्षा बारह की छात्रा पर एसिड से हमला कर दिया। हमले में किशोरी का हाथ व चेहरा झुलस गया था। इस वारदात के बाद छात्रा के पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान गुल्लाबीर की काशीराम कालोनी निवासी सुहेल उर्फ पीके बाबा की भूमिका भी सामने आयी। पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेजा औऱ दोनों के कपड़ो की फारेंसिक जांच करायी तो एसिड के सबूत कमीमिले। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया। न्यायाधीश ने प्रकरण के विचारण व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद एसिड अटैक के जघन्य अपराध में दोनों दोषियों को 20 – 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध अभियुक्तों पर एक – एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने की। न्यायाधीश ने अर्थदण्ड के दो लाख पीड़िता को देने के भी आदेश दिये।