हत्या के आरोप में तीन को आजीवन कारावास
हत्या के आरोप में तीन को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या करने के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी रकम मृतक की पत्नी को दिया जाएगा ।
मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के सरवरपुर गांव का है। जिला शासकीय सहायक फौजदारी अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि दुबौलिया थाना क्षेत्र के सरवरपुर गांव निवासी खुशबू यादव ने 13 नवंबर 2017 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके पिता बंसराज यादव का परिवार और गांव के जगन्नाथ उर्फ पिंटू पुत्र जियालाल से पुरानी रंजिश है। उसी रंजिश को लेकर पांच नवंबर 2017 को पिता वंशराज यादव गांव के पश्चिम बंधे पर स्थित किराना दुकान पर कुछ घरेलू सामान लेने जा रहे थे। समय करीब 3:30 बजे वंशराज यादव जैसे ही जगन्नाथ और पिंटू के दरवाजे के सामने से पहुंचे के पहले से घात लगा कर बैठे जगन्नाथ उर्फ पिंटू व सुंदर, विमला तथा बिंद्रा वंशराज को दबोच लिया। इनके सिर पर लकड़ी से मारा। वंशराज जमीन पर गिर गए। परिवार के लोगों ने बीच बचाव किया तो यह लोग धमकी देते हुए फरार हो गए। गंभीर स्थिति में वंशराज को सीएचसी विक्रमजोत पहुंचाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से भी गोरखपुर व उसके बाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया, जहां से आठ नवंबर 2017 को फिर से वापस बस्ती जिला अस्पताल भेज दिया। वहां से आने के बाद 13 नवंबर 2017 को उनकी स्थिति फिर से बिगड़ गई और लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। 12 मार्च 2018 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हुआ। इस मामले में सात गवाहों मैं गवाही देकर आरोप साबित किया न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त जगन्नाथपुर पिंटू, सुंदर, विमला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।