पुलिस कर्मी पर हमले के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
पुलिस कर्मी पर हमले के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
उप्र बस्ती जिले में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने पीआरबी पुलिस कर्मी के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में मुंडेरवा थानाक्षेत्र के गंगौरा गांव निवासी अखिलेश को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर 18 माह 15 दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता वेदप्रकाश पांडेय व अमर बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि पांच अक्टूबर 2020 को डॉयल-112 पर सूचना मिली। सूचना पर पीआरबी के प्रभारी रविंद्र राय, कांस्टेबल चालक सत्येंद्र नाथ यादव व अन्य पुलिसकर्मी थालापार शिवमंदिर पर पहुंचे तो मंदिर पर एक व्यक्ति मिला। उस आदमी ने लोहे के त्रिशूल को उठाकर जान से मारने की नीयत से चालक सत्येंद्र नाथ यादव के ऊपर वार कर दिया। अन्य पुलिस कर्मियों की मदद से आरोपी अखिलेश को थाने लाया गया। उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर अखिलेश को जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।