मोहित यादव अपहरण कांड के आरोपी अम्भि प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मोहित यादव अपहरण कांड के आरोपी अम्भि प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

उप्र बस्ती जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने मोहित यादव अपहरण कांड में आरोपी अम्भि प्रताप सिंह निवासी बंगाली कॉलोनी संत नगर बुराड़ी उत्तरी दिल्ली, हाल मुकाम चंगेरवा थाना लालगंज के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया है।

डीजीसी फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व एडीजीसी कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि आरोपी अम्भि प्रताप सिंह, मोहित यादव अपहरण कांड के मुकदमे में वांछित आरोपी है। दौरान विवेचना आरोपी अम्भि प्रताप सिंह पुत्र बजरंगी सिंह निवासी बंगाली कॉलोनी संत नगर बुराड़ी उत्तरी दिल्ली, हाल मुकाम चंगेरवा थाना लालगंज का नाम प्रकाश में आया है। उन्होंने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त करने की मांग अदालत से किया।
कोतवाली थानाक्षेत्र के पिकौरा दत्तूराय मोहल्ला निवासी मकान मालिक अविनाश ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि मोहित यादव उनके मकान में किराए पर रहता था। 12 जुलाई 2024 को दो बजे दिन में उनके मकान में आदित्य विक्रम सिंह सहित अन्य लोगों ने घुसकर मोहित यादव को मारा-पीटा और इसके बाद उसका अपहरण कर लिया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के उपरांत आरोपी अम्भि प्रताप सिंह के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया है।

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