5 किलो 162 ग्राम सोने के बिस्कुट के साथ दो गिरफ्तार, 34 लाख 66 हजार नगदी भी बरामद
सिलीगुड़ी : फिल्मी अंदाज में सिलीगुड़ी डीआरआई की यूनिट ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन अलग अलग स्थान पर छापामारी कर 5 किलो 162 ग्राम सोने का विदेशी बिस्कुट बरामद किया है। आयताकार आकार के पीले रंग के धातुई बिस्कुट के तीन (03) टुकड़ों की जब्ती, जिनका वजन 3660.00 ग्राम है, आयताकार आकार के पीले रंग के धातु के बिस्कुट के आठ (08) टुकड़े, जिनका वजन 932.80 ग्राम है, तीन (03) कटे हुए टुकड़े पीले रंग की धातु का वजन 569.90 ग्राम, माना जा रहा है कि सभी विदेशी मूल का तस्करी का सोना है, जिसका सामूहिक मूल्य रुपये है। 3,71,49,867/ और भारतीय मुद्रा नोट 34,66,300/- रुपये तस्करी के सोने की बिक्री से प्राप्त आय है। तस्करी के आरोप में सूरज शिवाजी पवार, पुत्र श्री शिवाजी दगडू पवार, वर्तमान निवास: घर विजय गोल्ड टेस्टर, गौरी शंकर मोरे, तमलुक, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल 721636; स्थायी निवास: विली: घरनिकी, तालुक: अटपाडी, जिला: सांगली, महाराष्ट्र-415308।(उम्र लगभग 19 वर्ष) और भीम सुभाष विभुते, 5/ओ स्वर्गीय सुभाष महादे विभुते, वर्तमान निवास: जीवन मोड़, कुंडू स्वीट्स के पास, रामकृष्ण पल्ली, इस्लामपुर-733202। स्थायी निवास: महुद बी.के. सोलापुर,महाराष्ट्र-413306 को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जमानत नहीं देकर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को को होगी। बचाव पक्ष के वकील अखिल विश्वास दोनों आरोपितों को जमानत के लिए कई दलीलें दी किंतु डीआरआई के वकील रतन वनिक ने साफ कहा की यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। इसलिए इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। इसने कई और तस्करों का नाम बताया है जिसपर कारवाई होनी है। काफी देर बहस और नियमो के हवाले से आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई।
इस प्रकार आया सोना तस्कर डीआरआई के शिकंजे में : कोर्ट में डीआरआई की टीम ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी की बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी कर इस्लामपुर से कोलकाता भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर 12 जून की रात ही डीआरआई की टीम इस्लामपुर पहुंची। वहां जब बस कोलकोता के लिए रवाना हुई तो उसका पीछा कर बस से सूरज शिवाजी पवार नामक एक व्यक्ति को रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर के पास NH-12 पर पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी के दौरान तीन (03) आयताकार पीले रंग की धातु की छड़ें बरामद की गईं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे विदेशी मूल के बिना छेद किए गए सोने की छड़ें हैं, जिनका कुल वजन 3666.00 ग्राम है और जिनकी कीमत 2,63,15,400/- रुपये है। उनकी प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर इस्लामपुर निवासी भीमा सुभाष विभूते के घर और व्यावसायिक परिसर में तलाशी ली गई। छापामारी के समय डीआरआई ने बीएसएफ को भी बुला लिया था। आयताकार आकार के पीले रंग के धातु के बिस्कुट के आठ (08) टुकड़े, जिनका वजन 932.80 ग्राम है, तीन (03) कटे हुए टुकड़े पीले रंग की धातु जिसके परिणामस्वरूप तस्करी किए गए सोने की बरामदगी और जब्ती हुई, जिसका कुल वजन 1502.07 ग्राम है और जिसकी कीमत 1,08,29,924.7/- रुपये है और भारतीय मुद्रा में 34,66,300/- रुपये हैं, जो तस्करी किए गए सोने की बिक्री से प्राप्त आय है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत दो अपराधियों की गिरफ्तारी के मामले में। 1962 में विदेशी मूल के सोने की तस्करी/कब्जा रखने/परिवहन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना पाया गया। कस्टम एक्ट 135 के रहता कारवाई की गई। डीआरआई को अंतरराष्ट्रीय तस्करी का नया रूट भी पाया गया है। जिसको लेकर डीआरआई इसको लेकर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट अशोक झा