किशोर के अपहरण व पास्को एक्ट में दोषी विवाहित महिला को 20 साल सजा 30 हजार का अर्थ दण्ड 

15 वर्ष किशोर को विवाहित महिला जबरन लेकर हुई थी फरार 

 

 

 

गोंडा। नाबालिग बालक के अपहरण व पास्को एक्ट के मामले में दोषी विवाहिता महिला को न्यायालय ने 20 साल का कारावास व 30 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। महिला 15 वर्षीय किशोर को जबरन लेकर फरार हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मनकापुर क्षेत्र के निवासी वादी ने मनकापुर कोतवाली मे तहरीर देकर क्षेत्र की निवासी विवाहित महिला राधा वर्मा  के खिलाफ 20 जून 2020 को अपने 15 साल के नाबालिग किशोर पुत्र को बहलाकर जौनपुर शहर भगा ले जाने और उससे जबरन सम्बन्ध बनाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस को अपराध के सम्बन्ध मे सही साक्ष्य मिलने पर आरोपी राधा वर्मा के विरुद्ध न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किया था। विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता के ओर से पेश किये गये गवाहनो के बयानो व साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय ने राधा वर्मा को दोषी करार दिया।

बुधवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने राधा वर्मा को अपहरण व पास्को एक्ट के अपराध मे 20 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है।

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