बिना अवकाश के गायब होने व बैकडेट मे हस्ताक्षर करने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित

बिना अवकाश के गायब होने व बैकडेट मे हस्ताक्षर करने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित

उप्र बस्ती जिले में बीएसए अनूप कुमार ने एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय में बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने, अपनी इच्छा के अनुसार विद्यालय बंद रखने व बैकडेट में उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के मामले में निलंबित कर दिया है। उन्हें निलंबन अवधि तक उच्च प्राथमिक विद्यालय केशरई, गौर से संबद्ध किया गया है। बोईओ हरैया बड़कऊ वर्मा को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

एक शिकायतकर्ता ने बीएसए को शिकायती पत्र देकर बताया कि गौर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कटया नौडीहा में तैनात प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण कुमार सिंह अपनी स्वेच्छा से विद्यालय खोलते व बंद करते हैं। वह विद्यालय में भी अक्सर बिना अवकाश के अनुपस्थित राहते हैं। वहीं उपस्थिति पंजिका में बैंक हेट में हस्ताक्षर भी कर देते हैं। बीएसए ने मामले को संज्ञान में लिया। जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी गौर को निर्देश दिए। 10 जुलाई को बीईओ गौर ने विद्यालय में जाकर जांच किया। आख्या रिपोर्ट में बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक अनुपस्थित मिले। वहीं नौ मार्च 2024 को भी अनुपस्थित थे। जब उस समय उपस्थिति पंजिका का फोटो मंगवाया गया तो उसमें भी अनुपस्थिति दर्ज थी। लेकिन निरीक्षण के समय हस्ताक्षर बना था।रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विना विद्यालय में उपस्थित हुए प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर कोई अन्य बना रहा है। हस्ताक्षर भी अपूर्ण व भिन्न है। बीएसए ने पुनः इस प्रकरण की जांच के लिए दुबौलिया बीईओ को निर्देशित किया। 22 अगस्त को दुबैलिया बीईओ ने जांच किया, जिसमें विद्यालय बंद मिला। विद्यालय में न तो कोई स्टाफ उपस्थित था और न ही वच्चे। प्रधानाध्यापक से बात कर उन्हें विद्यालय आने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं पहुंचे।

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