हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत गला काटकर हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के करचोलिया गांव निवासी रामप्यारे शर्मा ने 19 मई 2021 को कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी पत्नी सुभावती व बहू पूजा सुबह पांच बजे शौच के लिए खेत में गई थी। तभी विपक्षी शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ लल्लू व उसके पिता रामशेष शर्मा वहां पहुंच गए। रंजिशन उसकी पत्नी व बहू का गला दोनों ने काट दिया। वे दोनों रोते किसी तरह दरवाजे पर आईं। दोनों ने बताया कि लल्लू और शेषराम ने गला काट दिया है। इसी दौरान सुभावती की मौत हो गई और बहू बेहोश हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पर केस पंजीकृत करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के करचोलिया गांव निवासी रामप्यारे शर्मा ने 19 मई 2021 को कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी पत्नी सुभावती व बहू पूजा सुबह पांच बजे शौच के लिए खेत में गई थी। तभी विपक्षी शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ लल्लू व उसके पिता रामशेष शर्मा वहां पहुंच गए। रंजिशन उसकी पत्नी व बहू का गला दोनों ने काट दिया। वे दोनों रोते किसी तरह दरवाजे पर आईं। दोनों ने बताया कि लल्लू और शेषराम ने गला काट दिया है। इसी दौरान सुभावती की मौत हो गई और बहू बेहोश हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पर केस पंजीकृत करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।