चावल साफ करने की मशीन न देने फर्म को 21.10 लाख भुगतान करने का आदेश
चावल साफ करने की मशीन न देने फर्म को 21.10 लाख भुगतान करने का आदेश
उप्र बस्ती जिले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने फार्मल इंजीनियरिंग वर्क्स फर्म को 21.10 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के बडेरिया बुजुर्ग निवासिनी मुन्नी सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। बताया कि वह जीविकोपार्जन के लिए राजपूत फूड प्रोडक्ट के नाम से एक फर्म स्थापित किया था। फार्मल इंजीनियरिंग वर्क कौड़िहार चौक भेलही रोड रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार के प्रोपराइटर से संपर्क किया।
प्रोपराइटर ने कहा कि चावल साफ करने की मशीन बस्ती पहुंचा देंगे, इसके लिए 14 लाख रुपये मुन्नी सिंह ने दिए थे। सभी मशीनें नही भेजी। अदालत ने भुगतान की गई 14 लाख रुपये व मशीन के चार लाख 59 हजार रुपये आठ प्रतिशत व्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। दो लाख रुपये मानसिक कष्ट व 50 हजार आर्थिक क्षति व 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी के एवज में देने का आदेश दिया