पट्टा दिलाने के नाम पर गरीब महिला से 1.63 लाख की ठगी करने वाला लेखपाल निलंबित 

मंडलायुक्त से शिकायत के बाद जांच के आदेश के क्रम मे एसडीएम ने निलंबन की कार्रवाई 

 

गोण्डा।पट्टा दिलाने के नाम पर एक लाख त्रिसठ हजार  रूपये ठगी के आरोपी लेखपाल को कमिश्नर के जांच आदेश के बाद एसडीएम मनकापुर ने निलंबित कर तहसील मुख्यालय सम्बन्ध कर दिया है।

मनकापुर तहसील क्षेत्र के गांव शुकुलपुर निवासनी मुन्नी देवी से पूर्व लेखपाल राजकुमार के द्वारा भूमि पट्टा कराने के नाम पर एक लाख त्रिसठ हजार रूपए घूस लेकर फर्जी पट्टा प्रमाण-पत्र दे दिया था।लेकिन पट्टा की गयी भूमि का कब्जा नही दिलाया गया जिसको लेकर मुन्नी देवी ने कई बार आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार उसकी शिकायत को एकपक्षीय तरीके से खारिज कर दिया गया।

पीड़ित महिला इस संबंध मे मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल शुशील से तीन दिन पहले एक शिकायती पत्र देते हुए लेखपाल पर भूमि पट्टा के नाम पर अवैध वसूली व पट्टा का फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कराये जाने की बात बताने पर मंडलायुक्त ने  मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच सौपी हुए 10 दिन के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

जिसको लेकर उक्त लेखपाल के विरुद्ध राजस्व निरीक्षक परसा तिवारी की आख्या रिपोर्ट को तहसीलदार के द्वारा एसडीएम की भेजी गयी आख्या रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम मनकापुर यशवन्त राव ने आरोपी लेखपाल राज कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी करार देते हुए निलंबित कर आर के कार्यालय तहसील मनकापुर के संबंध किया है।

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