नाबालिग से दुष्कर्म में सात वर्ष की कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म में सात वर्ष की कारावास
उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में दुबौलिया थानाक्षेत्र के माझा किता अव्वल गांव निवासी पप्पू को सात वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव व अखिलेश दूबे ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दो मार्च 2015 को थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 14 वर्षीय लड़की 15 फरवरी 2015 को शाम पांच बजे घर से शौच के लिए निकली, जो घर वापस नहीं आई। काफी समय तक खोजबीन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। इस दौरान विवेचना दुबौलिया थानाक्षेत्र के माझा किता अव्वल निवासी पप्पू का नाम प्रकाश में आया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी पप्पू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।