Basti News: 37 साल पुराने हत्या के मामले में 90 वर्षीय आरोपित को आजीवन कारावास
Basti News: 37 साल पुराने हत्या के मामले में 90 वर्षीय आरोपित को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामकरन यादव की अदालत ने परशुरामपुर थाना के 37 साल पुराने हत्या के मामले में 90 वर्षीय एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कनिष्क सिंह व अधिवक्ता रवि प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि घटना परशुरामपुर थानाक्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव की है। वर्ष 1986 में इस गांव के मो. अली व मुसऊ के बीच में कुएं के पानी व टाटी बांधने को लेकर विवाद हो गया था। मुसऊ इस मामले में मो. अली के भाई ताज मोहम्मद से रंजिश मन में बिठा कर रखा था। 17 जुलाई 1987 को मोहम्मद अली व उनके भाई ताज मोहम्मद खाना खाकर छत पर सोए थे। दोनों भाइयों की बीवी घर में सोई थीं। रात करीब 12 बजे मुसऊ उनके घर की छत पर चढ़ गया और गड़ासे के प्रहार से ताज मोहम्मद को घायल कर दिया गया।
मो. अली गांववालों की मदद से अपने भाई को पीएचसी परशुरामपुर ले गया, वहां से जिला चिकित्सालय बस्ती रेफर किया गया। गोपीनाथपुर पहुंचते ही मौत हो गई थी। विवेचना के बाद आरोप-पत्र अदालत में दाखिल हुआ लंबे समय से सुनवाई में पत्रावली चल रही थी। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने हत्या के जुर्म में मुसऊ को दोषी मानते हुए दंडित किया है।