पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में पति को 10 साल की सजा

पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में पति को 10 साल की सजा

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने 20,000 रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। मामला, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के हर्रैया मिश्र गांव का है। जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने नेतृत्व में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को बताया कि घटना आठ जून 2018 के बीती रात का है। मृतका संध्या के पुत्र आनंद कुमार मिश्रा ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि पिता आशुतोष मिश्रा ने उसकी माता संध्या को मानसिक तौर पर परेशान और प्रताड़ित करते थे। जिससे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। घटना से पहले संध्या ने 1090 पर फोनकर समस्या बताया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आशुतोष मिश्रा व उनके मित्र पिंटू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के समय पिंटू के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम ‌पुलिस ने निकाल दिया। विवेचक ने अगस्त में न्यायालय में आशुतोष के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। अदालत ने 11 गवाहों के बयान मेडिकल परीक्षण के आधार पर आदेश दिया।

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