प्राणघातक हमले के मामले में दो भाइयों को सात साल की सजा

प्राणघातक हमले के मामले में दो भाइयों को सात साल की सजा

उप्र बस्ती जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में दो सगे भाइयों को सात वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि लालगंज क्षेत्र के चिलवनिया निवासी दुर्गा सिंह ने स्थानीय थाने पर तहरीर दी थी। इसमें बताया कि एक अप्रैल 2012 को दिन में वादी मुकदमा व उसके परिवारजन नवमी की पूजा करने गांव में गए थे। पूजा चढ़ाने के बाद घर के पीछे सरसों को देखने गए। तभी पहले से घात लगाए गांव के सूर्यप्रकाश सिंह, उनके बेटे नरसिंह, अजय सिंह व पत्नी मशाली देवी ने मारने के लिए दौड़ा लिया। इतने में नरसिंह ने घर से भाला लेकर शशिप्रताप सिंह पर हमला कर दिया। जिसमें जयसिंह ने रामसिंह के सिर पर प्रहार कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नरसिंह, अजय सिंह, सूर्यप्रकाश सिंह, मशाली देवी व जयसिंह पर केस दर्ज हुआ। दौरान मुकदमा सूर्यप्रकाश सिंह की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्राणघातक हमले में दोषी मानते हुए नरसिंह व अजय सिंह को सजा सुनाई एवं मशाली देवी को संदेह लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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