सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत: बिना आरक्षण निकाय चुनाव कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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नईदिल्ली। नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हर बिना आरक्षण निकाय चुनाव कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के एक भाग पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव कराने के HC के फैसले पर रोक लगी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी करने को यूपी सरकार से कहा है। गौरतलब है निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सांसत में फंसी प्रदेश ने यूपी में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर जज राम अवतार सिंह की अगुवाई में यह आयोग गठन किया गया है। नए साल में होने वाले निकाय चुनाव के लिये इस ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। गौरतलब है हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के फार्मूला पर सवाल उठाते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने को कहा था। विपक्षी दलों के निशाने पर ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार आ गई थी। इसके बाद यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय इस आयोग का गठन किया है।