प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक पर धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक पर धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
उप्र बस्ती जिले में मनरेगा जॉब कार्ड पर गलत तरीके से भुगतान के मामले में एसीजेएम (प्रथम) की अदालत ने पुलिस को प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक पर धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। गौर थाना क्षेत्र के सरदहा शुक्ल गांव निवासी लक्ष्मी कांत शुक्ला ने अधिवक्ता जितेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से एसीजेएम (प्रथम) की अदालत में अर्जी दाखिल किया।
अधिवक्ता ने न्यायाधीश अमित मिश्रा को बताया कि शिकायतकर्ता लक्ष्मीकांत व उनकी पत्नी उमादेवी मनरेगा में मजदूरी करके जीवन यापन करती हैं। गांव के प्रधान रामादेवी, सचिव और रोजगार सेवक मिलकर साजिश के तहत मस्टररोल पर शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी की 84 दिन की फर्जी उपस्थिति भरकर अज्ञात व्यक्ति के बैंकखाते में भुगतान ले लिया। भुगतान की गई धनराशि 17,892 रुपये है। शिकायतकर्ता ने गौर पुलिस व एसपी से भी किया था। साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने कहा कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का है। इसकी विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा। उन्होंने गौर पुलिस का मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।