प्रमुख अपहरण कांड में सदर विधायक के दो भाई सहित चार की जमानत अर्जी खारिज गए जेल
प्रमुख अपहरण कांड में सदर विधायक के दो भाई सहित चार की जमानत अर्जी खारिज गए जेल
उप्र बस्ती जिले में बहादुरपुर ब्लाक के प्रमुख अपहरण कांड में बृहस्पतिवार को सत्र न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश मीनू शर्मा ने सदर विधायक महेंद्र यादव के आरोपी दो भाईयों सहित चार की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद चारो जिला कारागार में भेज दिया गया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने अदालत को बताया कि घटना 23 अक्तूबर 2021 की है। कलवारी थाना क्षेत्र महुरइया गांव निवासी ओम प्रकाश ने थाने में तहरीर दिया कि उनके बहनोई बहादुरपुर ब्लाक के प्रमुख रामकुमार निवासी बबुरहिया को सपा जिलाध्यक्ष व सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने सहयोगियों के साथ अपहरण कर एक मकान में बंधक बना लिए है। यह सूचना बहनोई रामकुमार ने मोबाइल के जरिए दी। इस मामले में ओमप्रकाश ने 17 मार्च को तहरीर दिया, जिस आधार पर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने रामकुमार को भुअर निरंजनपुर स्थित मकान से छुड़ाया। विवेचना के दौरान महेंद्र के अलावा भाई जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव के अलावा विवेक कुमार शुक्ला उर्फ पिंटू तथा जय प्रकाश चौधरी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। यह चारो आरोपी न्यायालय से अंतरिम जमानत पर थे, न्यायालय में बृहस्पतिवार को चारो आरोपियों के पूरक जमानत अर्जी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अर्जी खारिज कर दिया।