बांदा में किशोरी से गैंगरेप के दो आरोपितों को 20-20 साल की कैद
बांदा में किशोरी से गैंगरेप के दो आरोपितों की 20-20 साल की कैद
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अदालत ने दोनो पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
बांदा। जिले के बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पहले नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय ने बीस-बीस साल की कैद और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने घटना के बाद दोनो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे इन्हे दोषी मानते हुये अदालत मे चार्जशीट दाखिल की थी। प्रकरण मे न्यायालय ने गुरुवार को दोनो आरोपितोंं को 20-20 वर्ष की सजा और 21-21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 जनवरी 2016 को दो युवकों ने गांव की नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप किया था। इसकी विवेचना अतर्रा सीओ किरन सिंह चैहान ने की थी। पुलिस ने दोनो आरेापित रविंद्र उर्फ पप्पू मिश्रा निवासी बरछा-ब बदौसा, और राहुल गुप्ता निवासी बरछा-ब बदौसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिीकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त आरेापितों को कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए पैरवी की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनो आरोपितों को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का कारावास व 21-21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता शिवपूजन सिंह ने पैरवी की।