M3M इंडिया पर सख्त कार्यवाही को तैयार यूपी रेरा, जारी की धारा-3/59 की नोटिस
रेरा अधिनियम के अधीन होगी गौतम बुद्ध नगर स्थित परियोजना की जाँच
M3M इंडिया पर सख्त कार्यवाही को तैयार यूपी रेरा, जारी की धारा-3/59 की नोटिस
: रेरा अधिनियम के अधीन होगी गौतम बुद्ध नगर स्थित परियोजना की जाँच
: आरम्भिक जाँच में पाया गया रेरा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन
: पंजीयन के बिना हो रहा प्रचार प्रसार, नियानुसार होगी कार्यवाही
: उ.प्र. रेरा की अन्य प्रमोटर्स को भी हिदायत, रेरा अधिनियम का करें पालन
: अगर नहीं रुका अपंजीकृत परियोजना का प्रचार प्रसार और विकास, प्रोमोटर को हो सकता है कारावास
: उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में नहीं होने दी जाएगी रेरा अधिनियम की अवहेलना
लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर : उ.प्र. रेरा ने गौतम बुद्ध नगर स्थित M3M इंडिया प्रा.लि. की परियोजना NOIDEA द्वारा रेरा अधिनियम की हो रही अवहेलना की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही कर नोटिस जारी की है। उ.प्र. रेरा ने पाया कि मेसर्स M3M इंडिया प्रा.लि. ने अपनी परियोजना NOIDEA की रेरा पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है और यूनिट की बिक्री हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य आरम्भ कर दिया है, जो कि रेरा अधिनियम की धारा-3 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रोमोटर को परियोजना की लागत के दस प्रतिशत तक की पेनाल्टी और तीन साल तक कारावास संभावित है।
उ.प्र. रेरा ने आरम्भिक जाँच में पाया कि M3M इंडिया प्रा.लि ने परियोजना का पंजीयन रेरा में नहीं करवाया और परियोजना का प्रचार-प्रसार आरम्भ कर दिया। प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटर द्वारा इस बात के साक्ष्य भी मौजूद हैं कि वो लगातार अपनी परियोजना को विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
रेरा सचिव ने बताया कि रेरा अधिनियम का निर्माण होम-बायर्स के हितों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के किए हुआ है। उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में रेरा अधिनियम आने के पूर्व बिल्डरों ने जो भी मनमानी की हो पर अब इन पर तत्काल कार्यवाही कर सख्ती से निपटा जाएगा। श्री राजेश त्यागी ने बताया कि अगर प्रदेश के अन्य प्रोमोटर्स को भी इस प्रकार के उल्लंघन में पाया गया तो कार्यवाही में जरा सी भी देर नहीं की जाएगी।
हिदायत : प्रमोटर्स करें धारा 3/59 का सख्ती से पालन
उ.प्र. रेरा सचिव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में यदि कोई भी प्रोमोटर प्राधिकरण की सीमा में आने वाली अपनी किसी भी परियोजना के साथ विकास करना चाहता है तो रेरा के अधिनियम की धारा 3/59 का विशेष ध्यान रख पालन करना होगा। धारा 3/59 के अनुसार :
धारा 3. भू-सम्पदा परियोजना का भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण के पास पूर्व पंजीयन- (1) कोई भी प्रवर्तक, भू-सम्पदा परियोजना को इस अधिनियम के अधीन स्थापित भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराये बिना, किसी योजना क्षेत्र में यथास्थिति, किसी भू-सम्पदां परियोजना या उनके भाग का किसी भी रीति से किसी भी भू-खण्ड, अपार्टमेन्ट या भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति से विपणन, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को विज्ञापन द्वारा आमंत्रित नहीं करेगा :
धारा 59. धारा-3 के अधीन पंजीकरण न कराये जाने के लिए दण्ड–(1) यदि कोई प्रवर्तक धारा-3 के प्रावधानों का अतिलंघन करता है तब वह ऐसी शास्ति, जो प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत तक विस्तारित हो सकती है, का दायी होगा।
(2) यदि प्रवर्तक उपधारा (1) के अधीन निर्गत आदेशों, निर्णयों या निर्देशों का अनुपालन नहीं करता या धारा-3 के प्रावधानों का सतत् उल्लंघन करता है तब वह कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने जो भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के दस प्रतिशत तक हो सकती है या दोनों से दण्डनीय होगा।