भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत में सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका खारिज

भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत में सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका खारिज
वाराणसी। भोजपुरी फ़िल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे हत्या/ आत्महत्या प्रकरण में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश साहब की अदालत ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है इस मामले में आकांक्षा दुबे की तरफ से उनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी राजकुमार तिवारी,अनिल कुमार पांडेय,अशोक कुमार यादव आनंद पाठक, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, विनय त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडे गुड्डू,दीपक वर्मा और निशा उपाध्याय जिला जज की अदालत में बजरिया वकालतनामा हाजिर हुए और जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से यह भी निवेदन किया कि माननीय न्यायलय FTC प्रथम /सिविल जज जूनियर डिविजन शक्ति सिंह की अदालत ने वादिनी मुकदमा का 164 crpc का बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया है जिसे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पूर्व तलब क्या जाना अत्यंत आवश्यक व न्याय संगत है, इस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश जी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने होटल सोमेंद्र व महमूरगंज स्थित बार का भी सीसीटीवी फुटेज मंगाए जाने का आदेश दिया है।

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