ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
प्रयागराज। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनाया फैसला। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला किया था सुरक्षित।अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को दी थी चुनौती। श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में अर्जी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को दी गई थी चुनौती। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को बनाया गया था पक्षकार। वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के Central Waqf Act के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला।