दुष्कर्म के आरोपी जुबेर को दस साल कारावास
दुष्कर्म के आरोपी जुबेर को दस साल कारावास
उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी को भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष सात माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो की टीम ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थानाक्षेत्र एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने थाना परशुरामपुर में तहरीर देकर कहा कि उसके बड़े भाई मजदूरी करने शहर गए थे। उनका एक बेटा व दो लड़की घर पर रहते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। छोटी लड़की पीड़िता वर्ष 17 वर्ष की है, वह 4 जुलाई 2015 को घर से कहीं चली गई। इस घटना के बाबत छह जुलाई को मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना जुबेर उर्फ लीला (राजू) ग्राम शोहरूवा थाना रामगांव जनपद बहराइच का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसके विरुद्ध दुष्कर्म एवं पाक्सो अधिनियम के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी जुबेर को 10 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किये जाने के लिए संस्तुति किया है।