गलत मोबाइल बेचने पर दुकानदार को मोबाइल की कीमत और केस का 15 हजार देने का आदेश

गलत मोबाइल बेचने पर दुकानदार को मोबाइल की कीमत और केस का 15 हजार देने का आदेश

उप्र बस्ती जिले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रताप सिंह की पीठ ने गलत मोबाइल बेचने के मामले में दुकानदार को मोबाइल की कीमत 67 सौ रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। पीठ ने दुकानदार को मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। कोतवाली थानाक्षेत्र के आवास विकास कटरा निवासी मंजू चौधरी अधिवक्ता संजीव भट्टाचार्य के जरिए पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि परिवादिनी ने लॉकडाउन अवधि में बच्चों के ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु पैनासोनिक कंपनी की एंड्राइड मोबाइल फोन 24 जून 2020 को प्रोपराइटर अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स स्थित कंपनी बाग की दुकान से 67 सौ रुपये में खरीदा था। यह एक माह में खराब हो गया। शिकायत परिवादिनी दुकानदार से किया तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है। दुकान पूरी तरह से खुलने पर बदल कर दूसरी नई मोबाइल दे दूंगा। दुकान खोलने पर 11 अगस्त 2020 को जब परिवादिनी ने मोबाइल लेकर गई तो दुकानदार ने मोबाइल जमा कर लिया और कहा कि दूसरी नई मोबाइल दे दूंगा। लेकिन दुकानदार कई बार दौड़ाते रहे और न ही दूसरी मोबाइल दिया और न मोबाइल को ठीक ही कराया।

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