जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों समेत छह लोगों को दस साल की सजा

जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों समेत छह लोगों को दस साल की सजा

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द्र की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाई समेत छह लोगों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय व अधिवक्ता शशिप्रकाश शुक्ल ने अदालत को बताया कि सोनहा थानाक्षेत्र के अमारेडीहा गांव निवासी विमल गुप्ता ने सोनहा थाने में तहरीर देकर दी। इसमें बताया कि 24 जुलाई 2013 को कांटे चौराहे पर पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उनका भाई श्यामसुंदर घर चला गया। आरोप लगाया कि गांव के मजीद, वाहिद, वाजिद, बब्लू यादव, कल्लू यादव, जयकरन यादव उनके दरवाजे पर चढ़कर लाठी-डंडा व नुकीले औजार से मारने लगे। हमले में भाई श्यामसुंदर, माता किसलावती और उन्हें काफी चोटें आईं। पुलिस ने जानलेवा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बात साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों जानलेवा हमले के मामले में दोषी मानते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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