दहेज हत्यारोपी पति, सास व ननद को उम्रकैद

दहेज हत्यारोपी पति, सास व ननद को उम्रकैद व किया अर्थ दंड से दंडित*
*जौनपुर:* अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मो० शारिक सिद्दीकी की अदालत ने महराजगंज थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति, सास व ननद को आजीवन कारावास एवं पति को 10 हजार, सास व ननद को पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अनिल कुमार ने महाराजगंज थाने में तहरीर दिया कि उसकी बहन की लड़की प्रियंका भारती की शादी 16 जून 2015 को और राहुल राज निवासी ग्राम पिपरी के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति राहुल, सास शांति व ननद गुड़िया दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। मांग पूरी न होने पर 25 सितंबर 2018 को ससुराल वाले प्रियंका को जला दिए। दौरान इलाज जिला चिकित्सालय में दूसरे दिन सुबह 7 बजे प्रियंका की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व प्रियंका का मजिस्ट्रेट ने बयान लिया था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दहेज हत्यारोपी तीनों आरोपियों को उक्त दंड से दंडित किया।

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