छेड़खानी के आरोपित को पांच वर्ष की कठोर कारावास

छेड़खानी के आरोपित को पांच वर्ष की कठोर कारावास

उप्र बस्ती जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डा. अमित वर्मा ने छेड़खानी के मामले में एक युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आठ हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से कहा गया कि 21 मार्च 2020 की शाम एक सात वर्षीय बच्ची खेल रही थी। उसको दुबौलिया क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी शनि द्विवेदी अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़खानी किया। बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के धारा की बढ़ोतरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। घटना के समय आरोपित की उम्र 17 वर्ष चार महीने 26 दिन पायी गई थी। किशोर न्यायालय ने मामला सुनवाई के लिए इस अदालत में प्रेषित कर दिया था अदालत में गवाहों का बयान लिखा गया। दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हो पाया। न्यायालय ने आरोपित को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने में दोषी मानते हुए दंडित किया है।

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