Basti News:हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
Basti News:हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के बांसापार गांव निवासी रामसहाय ने 28 मार्च 2014 को वाल्टरगंज थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसके गांव के पड़ोसी परशुराम पुत्र भदई से पुरानी जमीन रंजिश चल रही है। उसी रंजिश में पिछले जून माह में उसकी पत्नी सरोजा देवी को परशुराम व उनके परिवार के लोगों ने मारा पीटा था। उस मारपीट में पत्नी सरोजा देवी का चार माह का गर्भ नष्ट हो गया था। जिसका मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे में सुलह के लिए परशुराम व उनके पुत्र संजय व अन्य बार-बार दबाव बनाते व धमकी देते थे। कहते थे कि सुलह कर लो नहीं तो हत्या कर देंगे। 28 मार्च 2014 को सुबह 6:30 बजे घर के सामने परशुराम व उनके घरवाले भाई केशवराम व परिवार से मुकदमे में सुलह को लेकर बहस करने लगे। सुलह की बात से इंकार करने पर संजय ने हमारे पीछे खड़े बड़े भाई केशवराम उर्फ उदन पर सब्बल से हमला कर दिया, जिससे वह गिर पड़े, संजय का छोटा भाई जिसके हाथ में कुदाल था उसने उनके सिर पर जान से मारने की नीयत से वार कर दिया। केशवराम बेहोश हो गए। बीचबचाव में आई पत्नी सरोजा पर परशुराम ने लाठी से हमला कर दिया। बेहोशी की हालत में केशवराम को सल्टौआ अस्पताल ले गए यहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। स्थिति नाजुक देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। केशवराम को लखनऊ ले जाते हुए फैजाबाद के पास रास्ते में मृत्यु हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संजय, पिता परशुराम व संजय के भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। संजय के छोटे भाई के किशोर होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय भेज दी गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर संजय व पिता परशुराम को हत्या के मामले में दोषी मानते आजीवन कारावास सजा सुनायी।