किसान जनता इंटर कॉलेज नगर बाजार के प्रबंधक ने अध्यापक को किया बर्खास्त
किसान जनता इंटर कॉलेज नगर बाजार के प्रबंधक ने अध्यापक को किया बर्खास्त
उप्र बस्ती जिले में श्री शिवमोहर नाथ पांडेय किसान जनता इंटर कॉलेज नगर बाजार के प्रबंधक ने हिन्दी के सहायक अध्यापक राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र को बर्खास्त कर दिया है। प्रबंधक ने उनकी नियुक्ति के लिए आयोग से दिए गए चयन पत्र को फर्जी व कूटरचित बताया। शिकायत पर हुई जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। बर्खास्तगी की सूचना शिक्षा निदेशक, संयुक्त निदेशक बस्ती मंडल, डीआईओएस व प्रधानाचार्य को दी गई है। उधर, शिक्षक राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने फर्जी चयन के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि प्रकरण की डीआईओएस के यहां सुनवाई चल रही है। डीआईओएस ने भी जांच के दौरान कार्रवाई को अनुचित बताया है।
बर्खास्ती आदेश में प्रबंधक ने कहा है कि शिक्षक का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड इलाहाबाद से होना दिखाया गया। इसके आधार पर 20 सितंबर 2005 को कार्यभार संभाला। यह चयन 2002 में हिन्दी विषय के लिए निकले विज्ञापन के सापेक्ष किया गया। शिकायत होने पर रिकार्ड की जांच की गई। जांच से स्पष्ट हुआ कि राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र का नाम चयन सूची में नहीं है। इस पर नवंबर 2023 में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर डीआईओएस और जेडी को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश मांगा गया। प्रबंधक के अनुसार दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं है। कॉलेज प्रबंधक ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर आरोपी शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव के आधार पर राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र की सेवाएं समाप्त की जाती हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल ने कहा कि प्रकरण की शिकायत मेरे यहां हुई है। मैंने दोनों पक्षों की बातों को सुना है। दोनों पक्षों से साक्ष्य व प्रमाण लिए गए हैं। सुनवाई बाद मिले तथ्यों, कागजों व प्रमाणों की गोपनीय जांच हो रही है। मैंने फैसला सुरक्षित रखा है, जब तक गोपनीय जांच चल रही है, तब तक प्रबंधक को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। मेरे निर्णय के बाद अगला कदम उठाना चाहिए था। जहां तक बर्खास्तगी का सवाल है तो जब आदेश की प्रति प्राप्त होगी, तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षक राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि फर्जी चयन का आरोप झूठा है। प्रबंधक ने मेरे चयन को लेकर डीआईओएस के यहां शिकायत की थी। डीआईओएस ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है। वहां पर फैसला सुरक्षित है। मुझे इस फैसले का इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक को बिना पूर्व अनुमोदन प्रबंधक को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। मेरे खिलाफ कार्रवाई बिना प्रमाण के आधार पर की गई है। मेरे तमाम देयकों के भुगतान का मामला हाईकोर्ट में भी है। शिक्षक ने प्रबंधक पर धन उगाही का भी आरोप लगाया। हालांकि प्रबंधक ने इससे इन्कार किया।